त्यौहारी सीजन को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने कमर कस ली है. दीपावली पर पटाखों की बिक्री और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के लेकर आज देहरादून जिलाधिकारी सविन बसंल ने अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में साफ किया गया है कि देहरादून जिले के सभी सार्वजनिक रास्तों, सड़कों, आंतरिक मार्ग और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र पटाखों की बिक्री के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
इसके साथ ही बताया गया है कि अगले साल से लाइसेंस केवल चिन्हित खुले मैदान के लिए जारी किए जाएंगे, जिस पर व्यापारियों ने सहमति जताई है. साथ ही पटाखा दुकान के लिए 850 रुपए निर्धारित शुल्क तय किया गया है. वहीं दीपावली के लिए 17 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखा बिक्री की अनुमति दी जाएगी.
एडीएम ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की है. साथ ही पुलिस, फायर और प्रशासन के अधिकारियों को निर्धारित नियमानुसार लाइसेंस जारी करने की कार्रवाही के निर्देश दिए.
शहर में पटाखा दुकान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र:
- पलटन बाजार
- कोतवाली से घंटाघर
- धामावाला बाजार
- कोतवाली से बाबूगंज (आढ़त बाजार चौक तक)
- मोती बाजार- पलटन बाजार से पुरानी सब्जी मण्डी हनुमान चौक तक
- हनुमान चौक-झंडा मोहल्ला
- रामलीला बाजार- बैंड बाजार तक
- आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक.
- डिस्पेंसरी रोड का पूरा क्षेत्र
- घंटाघर से चकराता रोड पर हनुमान मंदिर तक
- सर्वे चौक से डीएवी कॉलेज देहरादून जाने वाली रोड करनपुर मुख्य बाजार (भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र) सहित सभी सार्वजनिक रास्ता, सड़क और आंतरिक मार्ग पटाखा बिक्री के लिए प्रतिबंधित किए गए है.
साथ ही ऐसे स्थान जहां फायर ब्रिगेड के वाहन प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वहां पर भी पटाखे की दुकानें प्रतिबंधित की गई हैं. दुकान के बाहर फुटपाथ, सड़क पर पलंग और अन्य रैक लगाकर पटाखा बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
एडीएम प्रशासन जय भारत सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क 850 निर्धारित किया गया है. लाइसेंस के लिए आज 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक ही आवेदन किए जा सकते है. उसके बाद आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे.
लाइसेंस आवेदन के लिए आधार कार्ड, खाली दुकान के अन्दर स्वामी के फोटोग्राफ, पुलिस, फायर की एनओसी, दुकान का बिजली का बिल, दुकान की रजिस्ट्री या नगर निगम टैक्स रसीद लगानी अनिवार्य होगी. निर्धारित सभी सुरक्षा मानक पूरा करने पर ही पटाखा लाइसेंस जारी किए जाएंगे. पटाखा गोदाम से फुटकर विक्रय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. दीपावली के लिए 17 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखा बिक्री की अनुमति दी जाएगी.
